मध्य प्रदेश : खरगोन दंगो की वजह से हनुमान जयंती के जुलूस पर लगी रोक Hanuman Jayanti Procession Banned Due To Khargone Riots
Hanuman Jayanti Procession Banned Due To Khargone Riots: मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर भड़के दंगो की वजह से सरकार काफी सख्ती बरत रही है। हनुमान जंयती पर भोपाल में सरकार ने जुलूस की अनुमति दी थी लेकिन फिर स्थिति को देखते हुए इसे निरस्त कर दिया गया है। पुलिस बल सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बात पर नजर रखी जा रही है कि सोशल मीडिया पर कोई भी भड़काऊ पोस्ट न डाली जाए।
बता दें कि रामनवमी के मौके पर खरगोन में कुछ दंगाईयों के द्वारा दंगे भड़काए गए थे। शुरूआत में दो महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी। उसके बाद लुटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। प्रशासन सुरक्षा को लेकर अलर्ट है।
हनुमान जयंती के अवसर पर प्रशासन ने दी थी जुलूस निकालने की इजाजत Hanuman Jayanti Procession Banned Due To Khargone Riots
जुलूस के आयोजकों से प्रशासन ने डीजे के गाने और नारों की सूची मांगी थी। इससे पहले शहर काजी भी शहर गंगा-जमुनी तहजीब की बात कह चुके हैं। चिंता इस बात की थी कि शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदू संगठनों का जुलूस बुधवारा और इतवारा से निकाला जाना था।
हिंदू संगठनों और पुलिस प्रशासन के बीच चर्चा के बाद परंपरागत मार्ग से ही जुलूस निकालने की अनुमति दी गई। आयोजकों को 16 शर्तों का ध्यान रखने की हिदायत दी गई। हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस पुराने शहर के काली मंदिर से शुरू होकर सिंधी कॉलोनी पर खत्म होगा इन पूरी जगह पर लगभग 80 से 85 मस्जिद है। मुसलमानों की संख्या डेढ़ लाख के करीब है। बाद में इस अनुमति को निरस्त कर दिया गया।
असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही हैं अफवाहें Hanuman Jayanti Procession Banned Due To Khargone Riots
पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले व्यक्ति को एक साल तक इंटरनेट के इस्तेमाल से वंचित करने की तैयारी की है। पिछले कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाकर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसे रोकने भोपाल पुलिस ने आॅपरेशन यथार्थ शुरू किया है। अभी तक अलग-अलग समुदाय के पांच लोगों के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया में भड़काऊ एवं अफवाह फैलाने के विरुद्ध आइपीसी की धारा 153ए के अंतर्गत एफआइआर दर्ज हो चुकी है। इसमें तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इन लोगों के ऊपर सीआरपीसी की धारा 108 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए समाज में अशांति ना फैलाने के लिए बाउंड ओवर किया जा चुका है।
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